कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस साल रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और दलखोला में हुई हिंसा की एनआईए जांच के आदेश दिये हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय का यह आदेश पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग वाली भाजपा विधायक सुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर आया है।