आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। टैक्सपेयर की मांग है कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए। मगर सूत्रों के अनुसार, सरकार साल 2023-24 के लिए आखिरी तारीख को आगे बढाने के मूड में नहीं है। हालाकि, टैक्सपेयर 31 दिसंबर तक लेट फाइन के साथ अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बाद में लेट फिस के रूप में पांच हजार तक टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में अगर लेट फिस से बचने के लिए टैक्सपेयर जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इस साल अब तक तीन करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए तीन करोड़ से अधिक आईटीआर इस साल 18 जुलाई तक दाखिल किए जा चुके हैं।
वहीं, अगर इस काम को आखिरी तारीख बीत जाने के बाद किया जाता है तो 5 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को 1 हजार रुपये जुर्माना देकर ये काम करना होगा। वहीं 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए 5 हजार रुपये लेट फीस का प्रावधान है। बता दें कि आईटीआर फाइल करते समय अपने पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16।, फॉर्म 26।ै, सैलरी स्लिप, होम लोन आदि की जानकारी होनी चाहिए।
इस साल आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दी है। इसलिए अभी तक कई लोगों को रिफंड के पैसे मिल भी गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्हें आयकर विभाग द्वारा मैसेज करके बार बार सलाह दी जा रही है कि समय से पहले रिटर्न फाइल करें।