स्थाई लोक अदालत का आदेश: मृतक पॉलिसी धारक के आश्रितों को मुआवजा दे बीमा कम्पनी

Dec 3, 2024 - 17:19
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स्थाई लोक अदालत का आदेश: मृतक पॉलिसी धारक के आश्रितों को मुआवजा दे बीमा कम्पनी

मथुरा (संवाददाता आलोक तिवारी)। स्थाई लोक अदालत में पॉलिसी धारक मृतक आश्रित की पत्नी ने अपने मृतक पति की मृत्यु का दावा प्रस्तुत संबंधित बीमा कम्पनी के समक्ष किया, जिसे बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया था। पीड़िता अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया, जिसमें अदालत ने आदेशित करते हुए संबंधित बीमा कम्पनी को एक माह के अंदर मृतक पॉलिसी धारक के आश्रित को मौजा अदा करने के आदेश दिए हैं। 

जानकारी के अनुसार संजय निवासी गांव जटवारी मथुरा ने रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में 17 जून 2022 को दो पॉलिसी प्रीमियम अदाकार ली थी, जिसमें नॉमिनी के रूप में अपनी पत्नी विमलेश का नाम अंकित कराया था। पॉलिसी धारक संजय की पॉलिसी लेने के 5 दिन बाद ही साइलेंट अटैक से मृत्यु हो गई। पॉलिसी धारक मृतक संजय की पत्नी विमलेश ने बीमा कम्पनी में विमित धनराशि अदा करने के लिए दावा प्रस्तुत किया, जिसे बीमा कम्पनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी लेते समय अपनी बीमारी कैंसर को छुपाकर पॉलिसी कराई थी ऐसी स्थिति में पॉलिसी धारक का मृत्यु दावा खारिज किया जाता है। 

मृतक पॉलिसी धारक की नॉमिनी पत्नी विमलेश ने अपने अधिवक्ता पवन कुमार सिंह के माध्यम से स्थाई लोक अदालत मथुरा के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह पाया के कैंसर से मृत्यु पॉलिसी धारक संजय के भाई जिले सिंह की हुई है, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य मेडिकल साक्ष के आधार पर संजय के पॉलिसी धारक को उसकी नियमित धनराशि नहीं दिया जाना न्याय संगत नहीं है। 

न्यायालय ने दोनों पक्षों के मध्य सुलह वार्ता के भी प्रयास किये, जिनके सफल नहीं होने पर 26 नवंबर 2024 को स्थाई लोक अदालत मथुरा के अध्यक्ष विमल प्रकाश शुक्ला न्यायिक सदस्य प्रतिभा शर्मा और न्यायिक सदस्य अंजू रानी की तीन सदस्यों की पीठ अपना निर्णय सुनाते हुए विपक्षी बीमा कम्पनी रिलायंस इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को मृतक संजय की नॉमिनी विमलेश को 6 लाख 30 हजार 212 रू0 के अलावा रू01000 प्रतिकर तथा 6 प्रतिशत की ब्याज सहित एक माह के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 

मृतक पॉलिसी धारक की नॉमिनी पत्नी विमलेश की तरफ से युवा अधिवक्ता पवन कुमार सिंह ने पैरवी की है। न्यायालय के इस आदेश से मृतक पॉलिसी धारक संजय के  परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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