अंश निर्धारण में हुई त्रुटि सुधार हेतु करें ऑनलाइन आवेदन - जिलाधिकारी

Jan 3, 2025 - 16:43
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अंश निर्धारण में हुई त्रुटि सुधार हेतु करें ऑनलाइन आवेदन - जिलाधिकारी

अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अर्पित गुप्ता के साथ राजस्व खतौनी में खातेदारों/सह खातेदारों की गाटों के अंश निर्धारण में हुई अविवादित त्रुटियों एवं लोप सही करने को लेकर बैठक की। 

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के मंशानुरूप अंश निर्धारण में हुई त्रुटि सुधार के संबंध में आवेदन को ऑनलाइन प्राप्त/दर्ज करने एवं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा निस्तारित करने हेतु भूलेख पोर्टल http://upbhulekh.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराई गई है जो भूलेख खतौनी अंशत्रुटि सुधार के नाम से प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन खातेदार/सह खातेदारों के अंश निर्धारण में त्रुटि है वह उपरोक्त पोर्टल/वेबसाइट पर जाकर त्रुटि सुधार कराने हेतु आवेदन कर सकतें है। 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेखपाल द्वारा उनकी लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित हो रहे आवेदन की जांच पूर्ण किया जाना एवं आख्या को पोर्टल पर 11 कार्य दिवस में अपलोड किया जाएगा, राजस्व निरीक्षक द्वारा उनकी लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित हो रही लेखपाल की जांच आख्या का परीक्षण उपरांत तहसीलदार की ऑनलाइन अनुमति हेतु 07 कार्य दिवस के अंदर अग्रसारित किया जाएगा, तहसीलदार द्वारा उनकी लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो रही क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की सभी आख्या का परीक्षण कर 07 कार्य दिवस के अंदर ऑनलाइन अनुमति दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि तहसीलदार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रविष्टि के संशोधन का आदेश राजस्व अभिलेखों में अंकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक को ऑनलाइन अग्रसरिता तथा राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा इस आदेश का अमलदरामद नामांतरण बही-आर-6 और खतौनी में अंकन तीन कार्य दिवस में किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

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