आरक्षक की मृत्यु के 45 दिनों के भीतर वारिस को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी

Jan 20, 2026 - 21:21
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आरक्षक की मृत्यु के 45 दिनों के भीतर वारिस को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी

शहडोल (मध्य प्रदेश)। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने कोतवाली शहडोल में पदस्थ रहे आरक्षक स्व0 महेश प्रसाद पाठक की 7 दिसम्बर 2025 को बस स्टैण्ड शहडोल में ड्यूटी के दौरान हुई असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके वैध वारिस पुत्र सचिन पाठक, निवासी ग्राम सथिनी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा को आरक्षक पद हेतु अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा।

पुलिस अधीक्षक ने सचिन पाठक को समझाइश देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार के जीविकोपार्जन हेतु दी जाती है। उन्होंने कहा कि माता की आजीवन सेवा करते रहना चाहिए क्योंकि वे अपने बच्चों के सहारे ही जीवन यापन करती हैं। साथ ही उन्होंने किसी के बहकावे में न आने एवं किसी भी प्रकार के गलत कार्य नहीं करें। अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से प्राप्त दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान एवं थाना प्रभारी राघवेद्र तिवारी उपस्थित रहे।

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