घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध एवं महिला संरक्षण कानूनों पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर), संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर की सचिव मती वन्दना अग्रवाल के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए बुधवार को श्री गायत्री बालिका इंटर कॉलेज सुमेरपुर (हमीरपुर) के सभागार में विद्यालय की प्रिंसिपल दीपिका द्विवेदी की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं समन्वय पीएलवी गणेश सिंह द्वारा किया गया।
इस अवसर पर पीएलवी गणेश सिंह द्वारा विद्यालय की छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की प्रमुख धाराओं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रमुख प्रावधान और दंड विधान एवं महिला संरक्षण कानूनों पर विधिक जानकारी दी गयी। पीएलवी गणेश सिंह ने घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा/ मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मौखिक हिंसा, सामाजिक हिंसा एवं उपेक्षा या उदासीनता के साथ महिलाओं को उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं विद्यालय की प्रिंसिपल दीपिका द्विवेदी, सेवानिवृत शिक्षक/कवि हरीराम गुप्त निरपेक्ष, शिक्षक एवं गीतकार नारायण प्रसाद तिवारी रसिक, कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षक एवं कवि कैलाश प्रसाद सोनी ने भी उपरोक्त विषय पर आधारित अपने विचार एवं कविताएं प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय के प्रबंधक पुनीत पालीवाल का सराहनीय योगदान रहा।
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