जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी - जिलाधिकारी
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु साधन सहकारी समितियो पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट उर्वरक कंपनियों के माध्यम से प्राप्त उर्वरक की रैक से 35 प्रतिशत उर्वरक की मात्रा को साधन सहकारी समितियो के लिए आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब निजी क्षेत्र की प्राइवेट उर्वरक कंपनियों के माध्यम से प्राप्त यूरिया की रैक से 35 प्रतिशत यूरिया साधन सहकारी समितियो के लिए आवंटित की जाएगी।
योजना के अंतर्गत इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है कि यूपी पीसीएफ एडवांस में संबंधित कंपनी के बैंक खाते में संपूर्ण धनराशि को जमा करेंगे उसके बाद कंपनी यूपी पीसीएफ को उर्वरक उपलब्ध कराते हुए साधन सहकारी समितियो पर उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में जनपद के किसानों के लिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कृभको कंपनी की यूरिया की 1,513 मेट्रिक टन की एक रेक बुधवार को आजमगढ़ भेजा गया है। जिसमें से 529 मैट्रिक टन यूरिया जनपद आजमगढ़ के साधन सहकारी समितियो को सीधे भेजा जाएगा तथा 984 टन यूरिया जनपद आजमगढ़ के निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को किसानों के मध्य वितरण हेतु भेजा जाएगा।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने निर्देश दिये है कि रैक पॉइंट से सीधे साधन सहकारी समितियो पर एवं निजी फुटकर बिक्री केंद्रों पर यूरिया खाद भेजा जाए, जिससे किसानों को यूरिया खाद सीधे, सुगमता एवं सरलता से प्राप्त हो सके। उन्होंने सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि यदि कहीं भी किसी भी उर्वरक की बिक्री प्रतिष्ठान पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो टोकन सिस्टम के माध्यम से उर्वरक नियमानुसार वितरण सुनिश्चित किया जाए।
सुगमता पूर्वक एवं सरलता से जनपद में उर्वरक वितरण सुनिश्चित हो इसके लिए जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के समस्त कर्मचारियों को उनकी न्याय पंचायत में सतत निगरानी एवं नियमानुसार उर्वरक वितरण हेतु ड्यूटी के निर्देश दिये हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि खाद निर्धारित दर पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किलोग्राम बोरी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 8922052042/8527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य किया गया है। किसान अपनी खतौनी में दर्ज खेत/जमीन की आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा धान की फसल के लिए 06 बोरी यूरिया तथा 03 बोरी डीएपी प्रति हेक्टेयर रिकमेंड किया गया है। इसी प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा मक्का की फसल के लिए 06 बोरी यूरिया तथा 03 बोरी डीएपी प्रति हेक्टेयर रिकमेंड किया गया है।
साथ ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।
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