जनपद में 04 नवम्बर से प्रारम्भ होगा एस0आई0आर0

Oct 29, 2025 - 19:41
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जनपद में 04 नवम्बर से प्रारम्भ होगा एस0आई0आर0

बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर संचालित होने वाले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी अर्ह युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी अनर्ह व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ-साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के निर्धारित समयसारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 09 दिसम्बर, 2025 को होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। श्री कुमार ने सभी मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की है।

बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग कर रहे उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें। इसी प्रकार किसी भी मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता न हो। इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सही से स्थलीय निरीक्षण कर ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। सम्भाजन के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण करें। निर्देश दिया गया कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं। वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती भी की जाय। एसडीएम को यह भी निर्देश दिया गया कि तहसील स्तर पर भी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर ली जाय। 

उप जिला निर्वाचन ने निर्देश दिया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी अर्ह नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो। सभी बूथ लेबल अधिकारियों को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र एवं फार्म-6 उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदाता द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक प्रमुख श्रवण कुमार शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हमज़ा शरीफ, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव, बहुजन समाज पार्टी के जिला संयोजक सुख राम प्रजापति, अपना दल एस के प्रदेश महासचिव विधि मंच संदीप चौधरी सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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