जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक की गयी आयोजित
आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने विभाग को निर्देशित किया कि आगामी होली पर्व के दृष्टिगत जनपद में विक्रय होने वाले व अन्य जनपदों से जनपद में आने वाले खाद्य पदार्थों विशेषकर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों, मिठाई व नमकीन पर विशेष रूप से निगरानी रखते हुए अभिसूचना के आधार पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि छोटे रेहड़ी, पटरी व ठेले खुमचे से सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए तथा प्रवर्तन कार्यवाही में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा लाइसेंस व पंजीकरण के वांछित लक्ष्य प्राप्त करने पर संतोष व्यक्त किया गया।
जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर भी पका हुआ भोजन परोसा जा रहा है, जैसे- स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, अनाथालय, वृद्धा आश्रम व जननी सुरक्षा के अन्तर्गत आच्छादित सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं कैन्टीन में विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित जांच की जाए एवं उन्हें खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक व प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने विशेष बल देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभागों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करें एवं खराब छवि वाले प्रतिष्ठानों को चिन्हित करते हुए प्रवर्तन कार्यवाही कर सुधार लायंे। जनपद आजमगढ़ में नव निर्मित प्रयोगशाला के हस्तानान्तरण में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु सहायक आयुक्त (खाद्य), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने औषधि निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में नकली दवाओं के विक्रय पर रोक लगाने हेतु नियमित रूप से औषधि प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण किये जाए तथा नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) राहुल विश्वकर्मा ने समस्त प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त करने के उपरान्त अभिहित अधिकारी को विभाग द्वारा तैयार की गयी रणनिति एवं कृत कार्यवाही से सभी को अवगत कराने को कहा।
अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 612 नमूने संग्रहित किये गये, जिसमें जांचे गये कुल नमूनों में गुणवत्तापरक नमूना संकलन के कारण 58 प्रतिशत नमूने फेल पाये गये। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिलावट करने वाले 273 खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर रू0 5398000 का अर्थदण्ड अधिरोपित कराया तथा न्यायिक न्यायालय में 03 खाद्य कारोबारकर्ता को कारावास तथा रू0 11,000 से दण्डित करवाया, जिस पर समस्त सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना ईट राइट इण्डिया इनिशिएटिव के लक्ष्य को प्राप्त कर 76 कारोबारियों को 03 से 05 स्टार हाईजीन रेटिंग प्राप्त कराई गई है, जिसकी आडिट बाहरी आडिट एजेन्सीयों द्वारा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा निःशुल्क 822 खाद्य कारोबारकारियों खाद्य सुरक्षा विषयक पर प्रशिक्षित कराकर फॉस्टैक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया।
बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य), आजमगढ़ मण्डल, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त राज्य कर जी0एस0टी0, मण्डी निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक बाट व माप विभाग, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सूचना विभाग, जिला मत्स्य अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, दुग्ध विकास अधिकारी तथा खाद्य व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि एवं औषधि संघ के प्रतिनिधि के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रजनीश कुमार, गोविन्द यादव, संजय कुमार तिवारी, सुचित प्रसाद, लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, अमर नाथ, बेबी सोनम, राजीव कुमार सिंह उपस्थित रहे।
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