न्यूनतम वेतन न देने पर होगी कार्रवाई - सहायक श्रमायुक्त
सिद्धार्थनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2026 को जारी शासनादेश में प्रदेश में कार्यरत इकाइयों के लिए विभिन्न न्यूनतम वेतन मान निर्धारण किया गया है, जिसके क्रम में सिद्धार्थनगर मे अकुशल श्रमिकों के लिए 12,356 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 13,590 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 15,224 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
जिले में संचलित कम्पनियां, राइस मिल, ईंट भट्ठों, ट्रांसपोर्टर, गैस एजेंसियां, पेट्रोल पम्प, स्कूल, कालेज, हॉस्पिटल, होटल, स्वयं सेवी संस्थाएं आदि को इसका अनुपालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक श्रमिक को, चाहे वह सेवायोजक के मस्टर रोल पर हो, संविदाकार के अधीन हो, दैनिक वेतन पर हो अथवा अन्य किसी व्यवस्था में कार्यरत हो, को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सप्ताह में 48 घंटे तक कार्य लेने का ही प्रावधान है उससे अधिक कार्य लेने पर हर घंटे के लिए निर्धारित दर से दोगुना ओवरटाइम भुगतान करना होगा व पे स्लिप उपलब्ध करानी होगी।
यह बातें सहायक श्रमायुक्त ओम प्रकाश ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कही। उन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से ये भी कहा कि निर्धारित न्यूनतम वेतन देना श्रम अधिनियमों के तहत अनिवार्य है। न्यूनतम वेतन एवं वेतन पर्ची जैसे मूल प्रावधानों के अनुपालन को लेकर नियमित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्रम कानूनों के अनुपालन में लापरवाही पाई जाती है तो जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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